पाकिस्तान में दूसरी शादी करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

पाकिस्तान की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में दूसरी शादी करने वाले एक व्यक्ति को छह महीने की सजा सुनाई है। पाकिस्तानी टेलीविजन दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार लाहौर के न्यायिक मैजिस्ट्रेट अली जावेद नकवी ने दूसरी शादी के खिलाफ फैसले में शहजाद साकिब को छह महीने की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अदालत ने आयशा बीबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में परिवार कानून 2015 का हवाला दिया है।

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Source: bhaskar international story