आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड-मुकेश और राहुल मोदी की जमानत रद्द
सुप्रीम कोर्ट से आदर्श क्रेडिट सोसायटी को झटका, संस्थापक मुकेश और राहुल मोदी की जमानत रद्द
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श क्रेडिट सोसायटी के संस्थापक मुकेश मोदी और राहुल मोदी को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत निरस्त कर दी है। कोर्ट ने दोनों को गुरुग्राम कोर्ट के समक्ष एक अप्रैल तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
दोनों को सीरियस फ्राड इंवेस्टिगेशन आफिस (एसएफआईओ) ने पांजी स्कीम में निवेशकों के साथ 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए दोनों को रिहा करने के आदेश दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ एसएफआईओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एसएफआईओ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
231_2019_Judgement_27-Mar-2019