गलत आरोप में मिली उम्रकैद की सजा, 25 साल बाद केस जीता; 4.7 करोड़ रु. का मुआवजा मिला
बीजिंग. चीन में एक युवक को 18 साल की लड़की की हत्या के गलत आरोप में 25 साल तक जेल में रखा गया। पीड़ित का नाम लियु झोंगलिन है, जो अब केस जीतकर निर्दोश साबित हुए हैं। Liaoyuan शहर की एक अदालत नेमुआवजे को तौर पर लियु झोंगलिन को 4.7 करोड़ रुपए (4.6 मिलियन युआन) देने का आदेश दिया।
लियु ने अपनी जिंदगी के 9,217 दिन जेल में बिताए। लियु को जब गिरफ्तार किया गया था, तो उनकी उम्र 22 वर्ष थी। अब वो 50 साल के हो चुके हैं। लियु, पूर्वोत्तर चीन के जिलिन प्रांत की जेल में बंद थे।
साल 1990 में डोंगलियो काउंटी के खेत से एक महिला की लाश मिली थी। मामले में लियु गिरफ्तार किया गया था। बाद में वो आरोपी साबित हो गए थे। मामले में लियु को फांसी की सजा दी गई थी। साल 1994 में कोर्ट ने मौत की सजा को बर्खास्त कर उम्रकैद में बदल दीथी।
25 साल की सजा काटने के बाद लियु 2016 में छूट गए। उन्हें सुनाए गए 25 साल कैद के फैसले को अप्रैल 2018 में हाई कोर्ट ने वापस ले लिया। कोर्ट ने बताया, लियु पर लगाए गए आरोप अस्पष्ट तथ्यों और अपर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित थे।
हत्या के मामले में निर्दोष साबित होने के बाद लियु ने कहा, मैं अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 साल खो चुका हूं। मुझे मिली मुआवजे की रकम पर्याप्त है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Source: bhaskar international story