पटाखों के शोर से 11 हजार खरगोशों की मौत, कोर्ट ने मालिक को 45 लाख रु. हर्जाना दिलाया
लाइफस्टाइल डेस्क.चीन के जियांग्सू प्रांत में पटाखों के शोर से11 हजार से ज्यादा खरगोशों की मौत हो गई। इनके मालिक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में अपील की और 7 लाख रुपए हर्जाना मांगा। कोर्ट ने45 लाख रु. का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। इस मामले में 2018 से सुनवाई चल रही थी।
आरोप था कि जियांग्सू में रहने वाले काई नेन ने घर के रेनोवेशन के बाद इसकी खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए जमकरपटाखे चलाए।इस दौरान किसी को अहसास नहीं हुआ कि पड़ोसी झेंग की छत पर खरगोश पले हुएहैं और पटाखे उनकी मौत की वजह बन सकते हैं। झेंग को नुकसान का पता चला तो उन्होंने हर्जाना मांगा, लेकिन नेन ने देने से इनकार कर दिया।
मामले का हल नहीं निकलने पर झेंग ने कोर्ट में अपील की। उन्होंने दावा किया कि पटाखों की तेज आवाज के कारण साढ़े 11 हजार खरगोशों की मौत हो गई। इतना ही नहीं 1500 से ज्यादा मादा खरगोशों का गर्भपात भी हुआ। झेंग ने घटनाक्रम की तस्वीरें और साक्ष्य अदालत में पेश किए।
कोर्ट ने फैसला झेंग के पक्ष में सुनाया। जज ने नेन को हर्जाने के तौर पर दस दिन के अंदर 45लाख रुपए देने का फैसला सुनाया। नेन ने ऊंची अदालत में याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
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Source: bhaskar international story