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सौतेली बेटी की हत्या की दोषी भारतीय महिला को 22 साल जेल, जज ने कहा- यह अकल्पनीय अपराध



न्यूयॉर्क. भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी अदालत ने22 साल की सजा सुनाई। महिला ने 9 साल की सौतेली बेटी को गला घोंटकर मार डाला था। अदालत ने इस अपराध को अकल्पनीय माना है। क्वींस की निवासी 55 वर्षीय शमदाई अर्जुन को पिछले महीने ज्यूरी ने हत्या का आरोपी माना था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के. होल्डर ने अपराधी महिला को22 साल जेल की सजा सुनाई।

  1. क्वींस जिले के कार्यवाहक अटॉर्नी जॉन रेयान ने कहा, ‘‘इस मामले में मुलजिम ने शैतान की सौतेली माताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। उसने जो अपराध किया,वो अकल्पनीय है। उसने अपनी नौ साल की बेटी कागलाघोंटकर उसकी जान ली।’’

  2. रेयान ने कहा, ‘‘पीड़िता एक बच्ची थी, जिसकी उम्र केवल नौ साल थी। कोर्ट ने अपराधी महिला को यही सोचकर सजा दी है कि वह कभी भी आजाद न हो पाए। कोर्ट की यह सजा इस बात की गारंटीहै।’’

  3. 19 अगस्त 2016 की शाम एक प्रत्यक्षदर्शी ने महिला को उसके पूर्व पति रेमंड एन.के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकलते देखा। उसकेसाथ दो नातिन भीथे। इनमें एक की उम्र 3 और दूसरे की 5 साल है। जब दोनों नेमहिला से पीड़ित बच्ची के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बाथरूम में अपने पिता का इंतजार कर रही थी।

  4. इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी ने नोटिस किया कि बाथरूम की लाइट कई घंटों से चालू थी। उसने लड़की के पिता सुखजिंदर सिंह को फोन किया और बाथरूम के दरवाजे को तोड़ने कीबात कही। वहां बाथटब में बच्ची का मृतशरीर नग्न अवस्था में पड़ा था। शरीर पर चोट के निशान भी थे।

  5. मेडिकल परीक्षण कार्यालयने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौत का कारण गला घोंटना था। 2016 में क्वींस असिस्टेंट जिला अटॉर्नी माइकल कर्टिस ने कहा था कि आरोपी महिला ने बच्ची को कई बार जान से मारने की धमकी दी थी।

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      अपराधी शमदाई अर्जुन।

      Source: bhaskar international story

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