एक नहीं बल्कि चार बार मिलनी चाहिए मौत की सजा, पाकिस्तान में कोर्ट ने सुनाया फैसला
बलात्कारी को एक बार नहीं बल्कि चार बार मौत की सजा मिलनी चाहिए। ये फैसला लाहौर हाईकोर्ट ने 7 साल की बच्ची से रेप करने के आरोप में 24 साल के इमरान अली को सुनाई। बता दें कि लाहौर से 50 किलोमीटर दूर कसूर इलाके में 4 जनवरी को इमरान ने बच्ची को उसके चाचा के घर के पास के किडनैप कर लिया था। इसके 5 दिन बाद मासूम की बॉडी कूड़े के ढेर में पड़ी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे।
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Source: bhaskar international story