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मोटर व्हीकल संशोधन बिल को मंजूरी, 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव

केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी। इसमें नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने और योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करते पाए जाने पर 10,000 रुपए तक पेनल्टी लगेगी। ओवर स्पीड पर 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव है। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले कैब चालकों पर 1 लाख रुपए तक पेनल्टी लगेगी। ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपए का फाइन लगेगा। इस बिल को संसद के मौजूदा सत्र में पारित करवाने की कोशिश की जाएगी। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।

Source : Dainik bhaskar

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