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सिंगापुर में फेक न्यूज लगाने पर सजा का कानून पास, आलोचकों ने कहा- यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला



सिंगापुर. फेक न्यूज से निपटने के लिए सिंगापुर सरकारने बुधवार को एक कानून पास किया। इसके अनुसार अब फेक कंटेंटया न्यूज को ब्लॉक करने या हटाने का आदेश सरकार दे सकती है। वर्कर्स पार्टीके नेता डानियल गोह ने फेसबुक पर बताया कि फेक न्यूज कानूनबुधवार रात 72-9 वोट से पारित हुआ।

कानून काउल्लंघन करने पर 10 साल की जेल

इसके लागू होने से चुनाव के समय मतदाताओं को फेक कंटेंट से प्रभावित नहीं किया जा सकेगा। इस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगोंको दस साल जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकिविपक्ष का कहना है कि इस कानून के आने सेसरकार के मंत्री फेक न्यूज या कंटेंट का निर्णय अपने अनुसार करेंगे।

न्यूज पोर्टल की स्वतंत्रता पर ‘हथौड़ा’-विपक्ष

कानून मंत्री के. शणमुगम ने कहा कि फेक कंटेंट को ब्लॉक करने या हटाने का आदेश टेक कंपनियों को दिया जा सकेगा। दूसरी तरफ मानवाधिकार आयोग ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। इस कानून से ऑनलाइन न्यूज पोर्टल की स्वतंत्रता पर ‘हथौड़ा’ मारा गया है।

मलेशिया में पहले से है फेक न्यूज कानून

सिंगापुर केप्रधानमंत्री ली हसीन लूंग ने पिछले महीने कहा था कि फेक न्यूजबहुत सारे देशों के लिए चिंता बना हुआ है।सिंगापुर में दो साल से इसके लिए कानून बनाने पर विचार किया जा रहा था। इस पर मलेशिया केप्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस कानून का उपयोग सत्ता में रहने के लिए भी किया जा सकता है।दक्षिण-पूर्व एशिया में मलेशिया पहला देश है, जिसने फेक न्यूज कानून लागू किया।

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कानून मंत्री के. षणमुगम।

Source: bhaskar international story

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