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नेशनल हेराल्ड हाउस खाली नहीं करेगी कांग्रेस, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर SC का स्टे

The National Herald case

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख दी।

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड हाउस केस में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 फरवी को दिए अपने एक आदेश में नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्जिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली बेंच ने संबंधित महकमे को एजेएल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका पर सुनवाई करके हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें यह तय करना है कि क्या एजेएल द्वारा यंग इंडियन में शेयर का ट्रांसफर करना लीज के ट्रांसफर करने समान होगा?

एजेएल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे कि वो हेराल्ड हाउस खाली करने को लेकर कोई कार्रवाई न करे और कोई कठोर कदम न उठाए। याचिका में शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर 2018 के हेराल्ड हाउस को खाली करने के नोटिस पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख दे रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं की ओर से पेश होते हुए कहा कि इस मुद्दे के कई पहलू हैं जिन पर ठीक-ठाक समय दिए जाने की जरूरत है, इसलिए स्थगन दिया जाए।

वहीं, आयकर विभाग की ओर से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस सुझाव का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर अधिक समय दिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर उच्च न्यायालय में विस्तार से बहस हो चुकी है। इस मामले में कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं को 19 दिसंबर 2015 में निचली अदालत से जमानत मिली थी।

Source: Jagran.com

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