माल्या का 195 करोड़ रुपए का बंगला कब्जे में ले सकेगी स्विस बैंक, यूके की कोर्ट ने मंजूरी दी
लंदन. स्विस बैंक यूबीएस भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या का लंदन स्थित बंगला कब्जे में ले सकेगी। यूके हाईकोर्ट नेयूबीएस के आवेदन के खिलाफ माल्या के वकीलों की सभी दलीलें गुरुवार को खारिज कर दीं और बैंक में पक्ष में फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले से जुड़े बाकी पहलुओं पर कोर्ट मई 2019 में फैसला सुनाएगी। यूबीएस ने पिछले महीने कॉर्नवॉल टैरेस के रिजेंट पार्क मेंशन में बने बंगले का कब्जा लेने के लिए यूके हाईकोर्ट में आवेदन किया था। माल्या पर यूबीएस का 195 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है जो उसने इस बंगले को गिरवी रखकर इसके कुल मूल्य के ऐवज में लिया था। इससे पहले यूके की अदालत ने माल्या को 88 हजार पाउंड (80 लाख रुपए) तत्काल यूबीएस को चुकाने का आदेश भी दिया।
यूके के हाईकोर्ट ने यूबीएस की याचिका को उचित बताते हुए माल्या की दलीलें खारिज कर दीं। यूबीएस ने इस पर खुशी जताई है। जज ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य नहीं दिखता, जिसके आधार पर माल्या को अपना पक्ष रखने के लिए अब और मौके दिए जाने चाहिए।
माल्या ने मार्च 2012 में अपनेबंगले को गिरवी रख यूबीएस से उसके कुल मूल्य के बराबर 195 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अपने परिवार के ट्रस्ट की कंपनी रोज कैपिटल वेंचर्स के जरिए कर्ज लिया गया था। बैंक का कहना है कि बंगले की मॉर्गेज लोन अवधि गुजर जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया।
पिछले साल 26 मार्च को मॉर्गेज लोन की अवधि पूरी हो गई। लेकिन, माल्या ने यूबीएस को पैसा नहीं चुकाया। इस वजह से यूबीएस बंगले को कब्जे में लेकर बेचना चाहता है। इस बंगले में माल्या का परिवार और उसके कॉर्पोरेट गेस्ट रहते हैं।
विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का भी 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। लोन नहीं चुकाने पर वह मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। वसूली और प्रत्यर्पण के लिए उसके खिलाफ भारत और लंदन की अदालतों में मामले चल रहे हैं।
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Source: bhaskar international story