नवाज को मेडिकल ग्राउंड पर छह सप्ताह के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड पर छह सप्ताह की जमानत पर रिहा किया गया है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने अपने संक्षिप्त फैसले में मंगलवार को कहा कि उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान के अस्पताल में ही उपचार कराना होगा। तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नवाज शरीफ को एक करोड़ रुपये के बेल बांड जमा कराने होंगे। नवाज ने पिछले माह मेडिकल ग्राउंड पर ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि लगातार जेल में रहने से उनके जीवन पर कोई खतरा नहीं है।
पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने बर्खास्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक और मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई थी। उन पर 25 लाख डॉलर (करीब 175 करोड़ रुपए) का जुर्माना भी लगाया गया। यह सजा अल अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सुनाई गई। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स से जुड़े एक और मामले में उन्हें बरी कर दिया गया।
पिछले साल जुलाई में लंदन के अवेनफील्ड स्थित 4 फ्लैट से जुड़े मामले में नवाज को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें सितंबर में ही जमानत दे दी थी और सजा को सस्पेंड कर दिया था।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Source: bhaskar international story